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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने आरोपी को सुनाई 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा, परिवार ने कहा 7 वर्ष बाद पीड़िता को मिला न्याय

ब्यूरो के उदय कुमार राय

चंदौली (प्राइम समाचार टुडे)अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष पॉक्सो चंदौली अनुराग शर्मा की अदालत ने बुधवार को एक गाँव की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अलग- अलग शहर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी हरिनारायण पुत्र सवरु निवासी डेढ़गावा थाना सकलडीहा को 10 वर्ष कठोर कारावास की सज़ा के साथ ही 20 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर आरोपी को चार माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।
यह घटना 04 जनवरी 2019 को सकलडीहा कोतवाली में दर्ज है । लगभग 07 वर्ष बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। नाबालिग पीड़िता की माँ ने बताया कि मेरी पुत्री जो 10 नवंबर 2018 रात्रि में सोई हुई थी मेरे ही गाँव का रहने वाला आरोपी मेरी बेटी को रात्रि में बहला फुसलाकर ले गया। जब मैं सुबह उठी तो कही भी मेरी नाबालिग पुत्री नही दिखी तब खोजबीन कर अंत मे मैंने 4 जनवरी 2019 को थाने पर जाकर मुकदमा दर्ज कराया।जब मेरी पुत्री किसी तरह वापस आयी तो अपने साथ हुई दुष्कर्म की बात बताई। अभियोजन की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पास्को अवधेश नारायण सिंह ने किया। एसपी चंदौली आदित्य लांगहे ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मामले की सुनवाई पूरी गई जिसमें अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।

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नमस्कार मित्रो मैं prime samachar today चैनल का सीईओ की भूमिका निभा रहा हु

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