ब्यूरो चीफ आशीष त्रिपाठी
गोण्डा प्राइम समाचार टुडे जनपद गोण्डा में 01 नवम्बर 2024 से चल रहे यातायात माह जागरूकता कार्यक्रम का पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा गुरूनानक चौक पर यातायात जागरुकता कार्यक्रम के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले स्कूली बच्चों व ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को सम्मानित कर समापन किया गया । इस दौरान महोदय द्वारा वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरुक किया गया
एसपी द्वारा लोगो को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुघर्टना से बचा जा सकता है। हर दिन देश में हजारों लोग सड़क दुर्घटना का शिकार होते है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यातायात नियमों की अनदेखी करना ही होती है । कम रफ्तार, नियमों का पालन ही आपके सुरक्षित घर पहुंचने की कुंजी है । यातायात माह के इन 30 दिनों में उच्चाधिकारीगण के अलावा ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग कर
चालकों को यायायात नियमों की जानकारी देते हुए जान जोखिम में न डालने की सलाह दी गयी। पूरे माह उच्चाधिकारी , यातायात प्रभारी व उनकी टीम तथा सभी थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों द्वारा जगह-जगह पर स्कूली बच्चों/एनसीसी कैडेट्स के साथ यातायात जागरुकता रैली निकालकर लोगो को यातायात नियमों के बारें में जानकारी दी गयी तथा विभिन्न स्कूलों के अलावा प्रमुख चौराहों व बाजारों में जाकर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गयी
साथ ही जगह-जगह वाहन चेकिंग करते हुए नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों की गाड़ियों का चालान/सीज करने की कार्यवाही की गयी। गोण्डा पुलिस द्वारा यातायात माह नवम्बर में कुल 14 स्कूल/कॉलेजों में जाकर 6500 छात्र/छात्राओं/एनसीसी कैडेट्स को यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया गया तथा आर्थिक रूप से कमजोर 200 दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट भेंट किया गया । यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 6,075 वाहनों का चालान करते हुए 13 वाहनों को सीज किया गया तथा 30 ट्रक, 40 चार पहिया व 30 ट्रैक्टर-ट्राली में रिफलेक्टिव टेप को चिपकाया गया।
कार्यक्रम में मौजूद लोगों व वाहन चालकों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने यातायात नियमों के पालन करने/कराने का संदेश दिया गया।
01. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/इयरफोन का प्रयोग न करे।
02. नाबालिग बच्चों का वाहन चलाना वर्जित है।
03. दो पहिया वाहन चालक एवम् पीछे बैठी सवारी का हेलमेट प्रयोग करना अनिवार्य है।
04. चार पहिया वाहनों का प्रयोग करते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें।
05. गाड़ियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना नियम विरुद्ध है।
06. गाड़ियों की निर्धारित क्षमता से अधिक गति से वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
07. दायें बायें मुड़ते समय इण्डिकेटर का प्रयोग करे।
08. वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
09. वाहनों पर आगे व पीछे दोनो साइड निर्धारित रिफ्लेक्टर टेप लगाकर चलें।
11. एम्बुलेंस एवं फायर वाहनों को जाने हेतु रास्ता पहले प्रदान करें।
12. नशीले/मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाएं।
13. वाहन चलाते समय सड़क पर स्टंट न करे।
14. सड़क दुर्घटना होने पर घायल व्यक्तियों की मदद करें तथा 112 को सूचित करें।
इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर सौरभ कुमार वर्मा, प्र०नि० को० नगर मनोज पाठक व प्रभारी यातायात जगदम्बा गुप्ता सहित अन्य अधि०/कर्मचारी मौजूद रहे।