दिव्यांगजन शादी-विवाह पुरस्कार योजना , 35 हजार का पाये शादी अनुदान
चंदौली (प्राइम समाचार टुडे )उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के उत्थान को लेकर कई महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है एक तरफ जहां पहले समाज में दिव्यंगता अभिशाप माना जाता था आज वही समाज उसे स्वीकार कर सहयोग कर रहा है
योजना की जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजेश कुमार नायक ने बताया कि जनपद के समस्त दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 (दिनांक 01 अप्रैल 2023 के बाद हुआ हो वे दिव्यांग व्यक्ति आवेदन ऑनलाईन कर सकते है। ऐसे दम्पति जिनमें केवल पति दिव्यांग होने पर 15000.00 की प्रोत्साहन राशि तथा ऐसे दम्पति जिनमें केवल पत्नी दिव्यांग हो को रूपये 20000.00 एवं ऐसे दम्पति जिनमें पति-पत्नी दोनो दिव्यांग हो को 35000.00 की एक मुश्त पुरस्कार की राशि दोनो के संयुक्त खातों में भेजी जाती है।
ऐसे दिव्यांग जिनकी शादी दिनांक 01.04.2023 के पश्चात हुई हो और उक्त योजना का लाभ लेना चाहते है, उन्हे निम्न प्रपत्रों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागीय वेबसाईट http//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन करने के उपरान्त आवेदन पत्र समस्त वॉछित संलग्नों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में समयान्तर्गत प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 तक जमा कर सकते है। योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है।
आवश्यक अभिलेखः-
1-संयुक्त नवीनतम् फोटो।
2-विवाह प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित।
3-आय प्रमाण पत्र- दम्पति में कोई आयकरदाता न हो।
4-मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40 या उससे अधिक का होना अनिवार्य है)
5-राष्ट्रीय बैंक में संचालित पति-पत्नी का संयुक्त खाते की छाया प्रती।
6-अधिवास (निवास), प्रमाण पत्र।
7-युवक एवं युवती का आय प्रमाण पत्र (शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो)
8-युवक एवं युवती के अधार की छाया प्रती।