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नाबालिग किशोरी के बयान पर माता-पिता सहित एक अन्य पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज ।

रिपोर्टिंग बाई – आशीष त्रिपाठी

गोंडा धानेपुर प्राइम समाचार टुडे
जनपद के थाना धानेपुर में तैनात उप निरीक्षक जयहिंद की तहरीर पर पुलिस ने एक नाबालिक बालिका के माता पिता सहित एक अन्य के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9/10 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। तहरीर में कहा गया है कि बीते 10 मई को बालिका के पिता की तहरीर पर श्रीधर पांडेय निवासी ग्राम बेलहरी के विरुद्ध धारा 363, 366 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्रीधर पांडेय निवासी ग्राम बेलहरी थाना धानेपुर उसकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसला कर अपने साथ लेकर चला गया है।

न्यायपीठ बाल कल्याण समिति गोंडा के समक्ष काउंसलिंग के दौरान बालिका द्वारा बताया गया कि उसके माता पिता ने नाबालिक होने की दशा में उसकी शादी थाना कोतवाली देहात अंतर्गत एक युवक के साथ कर दिया था। जिसकी जांच कर न्याय पीठ द्वारा दोषियों के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। जांच के दौरान बालिका का बयान सत्य पाया गया। थानाध्यक्ष धानेपुर ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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नमस्कार मित्रो मैं prime samachar today चैनल का सीईओ की भूमिका निभा रहा हु

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