बेसमेंट में नर्सिंग होम और पैथालाजी संचालन पर होगी कड़ी कार्रवाई सीएमओ ने जारी किये निर्देश, मेडिकल एक्ट के तहत होगा मुकदमा

ब्यूरो रिपोर्ट
चंदौली प्राइम समाचार टुडे : दिल्ली में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग में छात्रों की मौत की घटना के बाद शासन ने एडवाइजरी जारी कर मेडिकल एक्ट के विभिन्न मानकों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुपालन को लेकर अस्पताल पैथोलॉजी तथा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को लेकर विभिन्न मानकों पर खड़ा ना उतरने पर कड़ी करवाई की बात कही गई है सीएमओ ने निर्देश जारी कर अस्पताल व पैथालाजी संचालकों को बेसमेंट में किसी भी सूरत में चिकित्सालय, नर्सिंग होम और पैथालाजी, डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य जिलाचिकित्सा अधिकारी डा. वाई. के. राय ने कहा कि निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथालाजी और डायग्नोस्टिक सेंटर, एक्स-रे, डेंटल क्लिनिक बेसमेंट में संचालित किए जाते हैं। दिल्ली की घटना कोसजान में लेकरशान द्वारा विभिन्न मनको को लेकर करंट निर्देश जारी किए गए हैंजिसका सत प्रतिशत अनुपालन करनाआवश्यक होगा अस्पताल, पैथालाजी बेसमेंट में चल रहा है तो उसे तत्काल बंद कर दें, वरना जांच में बेसमेंट में संचालित होते पाए जाने पर संचालक के खिलाफ मेडिकल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली की घटना को लेकर सरकार ने जारी किया एडवाइजरी
दिल्ली में बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में शासन बेसमेंट को लेकर सख्त हो गया है। इस संबंध में शासन के विशेष सचिव अरुण प्रकाश ने अफसरों को पत्र भेजा है। प्रवर्तन प्रभारियों द्वारा बेसमेंट को लेकर लगातार सर्वे किया जा रहा है। गलत उपयोग करने पर इमारत को सील कर दिया जाए।