विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु करें आवेदन,,, जाने पूरी प्रक्रिया……

चन्दौली (प्राइम समाचार टुडे) उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकते हैं
संबंधित योजना के बारे में जानकारी देते हुए उपयुक्त उद्योग सिद्धार्थ कुमार यादव ने बताया कि आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ०प्र० द्वारा महत्वाकाँक्षी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योनजा के अन्तर्गत जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगरों जैसे दर्जी, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई, कुम्हार, हलवाई, नाई एवं धोबी आदि को उद्यम के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लक्ष्य आवंटित किये गये है, जिसमें ट्रेड से सम्बन्धित कारीगरों को 10 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण एवं कार्य को सफल संचालन हेतु आधुनिकतम तकनीक पर आधारित उन्नत किस्म के टूलकिट उपलब्ध कराये जायेंगें। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है। प्रदेश की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद चन्दौली हेतु 1025 का लक्ष्य आवंटित किया गया है। जिसमें दर्जी, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई, कुम्हार, हलवाई, नाई एवं धोबी आदि ट्रेड सम्मिलित है। योजना आधार प्रमाणीकरण के आधार पर ऑनलाईन मोड में संचालित की जा रही है, जो मुख्यमंत्री डैस बोर्ड पोर्टल की महत्वपूर्ण योजनाओं में भी सम्मिलित है।


जनपद चन्दौली के पारम्परिक कारीगरों को उपरोक्त ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक पात्र कारीगर एवं हस्तशिल्प कारीगर विभागीय बेवसाईट-https://msme.up.gov.in पर दिनांक 30.07.2024 तक अपना आवेदन कर सकते है। योजना की पात्रता की शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि
आधार कार्ड एवं आधार से लिंक मोबाईल नं०,।बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं आवेदक की पासपोर्ट साईज फोटो आदि।,आवेदक जनपद का निवासी होना चाहिये।,आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन करने की तिथि से की
जायेगी। ,आवेदक को दर्जी, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई, कुम्हार, हलवाई, नाई एवं धोबी आदि ट्रेडों अथवा दस्तकारी व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए।,योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने हेतु किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं है।, परिवार का केवल एक सदस्य ही योजनान्तर्गत आवेदन हेतु पात्र होगा,
योजनान्तर्गत पात्रता हेतु जाति एक मात्र आधार नहीं होगा। योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होगें जो पारम्परागत कारीगरी करने वाली जाति से भिन्न हो। ऐसे आवेदकों को परम्परागत कारीगरी से जुड़े होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका/नगर निगम के सम्बन्धित वार्ड के सदस्य द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।,
इस आशय का शपथ पत्र कि इससे पूर्व में किसी प्रशिक्षण योजना में टूलकिट एवं मानदेय का लाभ नहीं लिया गया है।
अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, चन्दौली (नियर टाटा मोटर्स एजेन्सी धूरीकोट, चन्दौली) में सम्पर्क कर सकते है।