बाल विवाह रोकने में बने सहायक चाइल्ड लाइन को दे सूचना
बाल विवाह होने की तुरंत दे सूचना 1098 जिला चाइल्ड लाइन है तत्पर — संध्या यादव
सकलडीहा (प्राइम समाचार टुडे) बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप बना हुआ है। ऐसे में कम उम्र में ही शादी कर देने से एक तरफ जहां बालिका सामाजिक नैतिक कर्तव्यों को समझ नहीं पाती है जिसकी वजह से आए दिन परिवार एवं सामाजिक पीड़ा उठाना पड़ता है उक्त बातें जिला चाइल्ड लाइन सुपरवाइजर संध्या यादव ने कार्यक्रम के दौरान कही जानकारी हो कि जिला चाइल्ड लाइन द्वारा सामुदायिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूक किया जा रहा है। लड़के का उम्र 21 वर्ष, और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह करना कानूनी अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह होने पर 2 वर्ष की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है।
आज भी समझ में कुरीतियां फैली हुई हैं ऐसा बताया जाता है कि आगामी अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई को दिन लोग अपने नाबालिक पुत्र व पुत्री की शादी करते हैं, जो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। बाल विवाह में किसी होटल, मैरिज हॉल, पंडाल के संचालकों की सहभागिता पाई गई तो बाल विवाह अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। बाल विवाह की प्रथा को बढ़ावा ना दिया जाए बालिका ऐसा करने वालों की सूचना चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 पर आवश्यक रूप से सूचना दे ताकि इस कुप्रथा को रोका जा सके।