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जनपद में शांति व्यवस्था एवं सौहार्दपूर्ण स्थापित करने को लेकर, लागू किया धारा-163

ब्यूरो रिपोर्ट

चंदौली प्राइम समाचार टुडे जिला मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने पत्र जारी करते हुए निर्देशित किया है कि वर्तमान समय में परीक्षा एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं व विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर जनपद में शांति व्यवस्था एवं सौहार्दपूर्ण स्थापित करने को लेकर 1 अप्रैल तक जनपद में धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता लागू किया जाता है इस दौरान कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जनपद में लाठी-डण्डा, स्टिक अथवा नुकीले एवं धारदार शस्त्र जैसे तलवार, भाला, बल्लम, भुजाली, छूरी-चाकू आदि किसी प्रकार का अस्त्र अथवा ऐसे, किसी विस्फोटक पदार्थ, विनाशकारी आपत्तिजनक सामग्री जैसे पटाखा, राकेट

आदि अपने पास नहीं रखेगा एवं अवैध शस्त्र धारण करके नहीं चलेगा तथा कोई आक्रामक पदार्थ जैसे इंट-पत्थर आदि के टुकडे एकत्रित नहीं करेगा। इस प्रतिबन्ध से मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी तथा डयूटी पर शस्त्र धारण करने वाले अधिकारी / कर्मचारी, सिक्ख एवं गोरखा जाति के व्यक्ति, जो प्रथा के अनुसार हथियार रखने हेतु अधिकृत है एवं लाठी का सहारा लेकर चलने वाले वृद्ध, दृष्टीहीन व दिव्याग व्यक्ति, मुक्त होंगे। सार्वजनिक स्थान, सड़क या गली में पाँच

या पाँच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे, न ही समूह में विचरण करेंगे। यह आदेश परम्परागत धार्मिक उत्सवों, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जनपद के सीमान्तर्गत मादक द्रव्यों का प्रयोग करके जनसाधारण में अश्लील, अभद्र व्यवहार करते हुए विचरण नहीं करेगा, न ही आपत्तिजनक बैनर, पोस्टर, पम्पलेट लगायेगा और न ही आपत्तिजनक उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा जिससे जन साधारण में अशान्ति पैदा हो। कोई भी जुलूस/सभा का आयोजन एवं लाउडस्पीकर

अथवा ध्वनि विस्तारक यन्त्रो (डी० जे०) का प्रयोग किसी सार्वजनिक स्थान पर सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट / अधोहस्ताक्षरी के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा, और न ही लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यन्त्रों (डी० जे०) का प्रयोग किया जायेगा। जनपद की सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अन्य या अपने शरीर के प्रति ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जन सामान्य, लोक शान्ति, विक्षुब्ध करने के लिए प्रोत्साहित हो।कोई भी व्यक्ति जनपद के सीमान्तर्गत सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थल पर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे साम्प्रदायिक अथवा वर्ग विभेद की भावना उभरती हो।

Prime Samachar Today

नमस्कार मित्रो मैं prime samachar today चैनल का सीईओ की भूमिका निभा रहा हु

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